| 1. | सकल कुल आय में से निर्धारित ‘कटौतियां ' को अध्याय
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| 2. | इन्हें निर्धारिती की सकल कुल आय की परिकलना करने से छोड़ा गया है।
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| 3. | इस प्रकार “ सकल कुल आय ” को प्राप् त किया जाता है।
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| 4. | इन् हें निर्धारिती की सकल कुल आय की परिकलना करने से छोड़ा गया है।
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| 5. | सकल कुल आय में से निर्धारित ‘ कटौतियां ' को अध् याय VI A के अंतर्गत ‘
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| 6. | इस प्रकार से प्राप् त कुल आय ‘ सकल कुल आय ' के रूप में अभिकलित की जाती है।
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| 7. | सकल कुल आय से, अध् याय VI ए की धारा 80 ए के अधीन निर्धारित कटौतियां की जाती है।
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| 8. | • कर्मचारी की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक ना हो (कुल आय से आशय सकल कुल आय इसमें अध्याय
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| 9. | धारा 80 ए बी कटौतियों से संबद्ध है, जिनको सकल कुल आय के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने की जरूरत है।
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| 10. | जैसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए निवेश में रू. 100,000 /-तक सकल कुल आय से धारा 80 सी के तहत छूट।
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